किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
यदि आप झारखंड के किसान हैं तो आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है – सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (cm tractor distribution scheme)। यह योजना किसानों को कृषि कार्यों में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
योजना के लाभ
- 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने का मौका।
- कृषि कार्यों में वृद्धि और उत्पादन में सुधार।
- आर्थिक स्थिति में सुधार और आत्मनिर्भरता।
स्वीकृति एवं प्राथमिकता
इस योजना के तहत ट्रैक्टर के पैकेज के भौतिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। ट्रैक्टर व सहायक कृषि यंत्रों के वितरण में वैसे लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास स्वयं की खेती योग्य 10 एकड़ भूमि और ट्रैक्टर वाहन चलाने का लाइसेंस (license) है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय से सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच नि:शुल्क आवेदन फार्मेट प्राप्त करना होगा। इसे भरकर 3 जुलाई 2024 या जिले के अनुसार निर्धारित समय तक संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा।
सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना
सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे वे अपनी कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करें और योजना की सभी शर्तों को ध्यान में रखें।